ग्रुप हाउसिंग यूपी शमन योजना ऑनलाइन—
Group housingUP Shaman Yojana Online आवेदन–
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई शमन योजना के अंतर्गत अब अवैध निर्माणों को शुल्क देकर वैध किया जा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन(Registration) की प्रक्रिया ऑफलाइन एवं ऑनलाइन(Offline and online) माध्यमों से खुल चुकी है। आवेदकों से अनुरोध है कि जल्द ही आवेदन भेज कर इस योजना का लाभ उठाएं। आवेदन की प्रक्रिया(20 जनवरी 2021) तक चलेगी। इस योजना के अंतर्गत सेट बैक और ग्राउंड कवरेज(Set back and ground coverage) आने से (2 गुना) लाभ मिलेगा।
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Shaman Yojana की आवेदन की प्रक्रिया एवं आखिरी तिथि
- अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन देना चाहते हैं तो सरकार ने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन फॉर्म(Offline and online forms) फिल अप की सुविधा प्रदान की है।
- अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन(Online registration) कराना चाहते हैं तो आप आवास बंधु की आधिकारिक Website पर जाकर फॉर्म भार सकते हैं।
- पोर्टल आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जिसके बाद आपको सेंड ओटीपी(Send OTP) के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद जरूरी कागज़ात दर्ज करके आप अपनी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अगर आप ऑफलाइन फॉर्म(Offline form) भरने की सोच रहे हैं तो आपको उससे जुड़ी सारी जानकारी हेल्प डेस्क(Help desk) पर जाकर क्या GDA के स्वागत कक्ष पर जाकर ले सकते हैं। जेडीए सचिव संतोष कुमार ने बताया है लोगों को यह योजना समझने में वक्त लग रहा है इसी वजह से पूछताछ ज्यादा चल रही है।
15 जुलाई से पहले हुए निर्माण कार्य को इस योजना के तहत राहत मिलेगी। इस योजना में आवेदन भरने की आखिरी तिथि(20 जनवरी 2021) है। आवेदन तिथि के खत्म होने के बाद ही आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।
क्या है UP की शमन योजना के फायदे?
- 500 वर्ग मीटर से अधिक या फिर ग्रुप हाउसिंग(Group housing) जिसमें 7 या उससे अधिक फ्लैट होंगे उन्हें शुल्क देकर वैध कराया जा सकता है। इसमें केवल वही संपत्तियां पात्र होंगी जिनकी सैलरी 30 अप्रैल 2016 तक की है।
- स्वयं की जमीन पर बने हुए Basement को भी शमन योजना से वैध कराया जा सकता है।
- पार्किंग स्थल पर किए गए निर्माण के बदले 100 मीटर की दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था को वैध किया जाएगा।
- सेटबैक और ग्राउंड कवरेज(Setback and ground coverage) में पहले के मुताबिक दुगना लाभ दिया जाएगा।
- 3000 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्रफल की जमीन को विभाजित करने पर भी शमन की सुविधा है।
शमन योजना शुल्क की दरें-
- 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक एकल आवासीय भवनों हेतु शमन शुल्क की दरें निर्धारित दरों की 50 प्रतिशत होंगी।
- निम्न एवं लघु-मध्यम वर्ग (100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भूखंड) हेतु शमन शुल्क की दरें में निर्धारित दरों से 25 प्रतिशत की छूट होगी।
- चैरिटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा -80 (जी) के अंतर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रावधानित संस्थाओं/सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दरें भूमि मूल्य क्या 12.5 प्रतिशत होगी।
Shaman Yojana UP Processing Fee-
इस स्कीम के अंतर्गत आवासीय भवनों के लिए प्रोसेसिंग फी केवल एक रूपए प्रति वर्ग मीटर लगेगी और वरवसायिक भवनों में दो रूपए प्रतिवर्ग मीटर लगेगी। स्व-मूल्यांकित शमन शुल्क के साथ तय प्रपत्र पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। भवन की फोटो और मानचित्र को वास्तुविद प्रमाणित करेगा। कुल शुल्क के साथ जमा शमन मानचित्र ही डीम्ड एप्रूव्ड(Deemed approved) माना जाएगा। शुल्क को किस्तों के रूप में तीन महीने के अंतराल में भी जमा किया जा सकेगा।
किन क्षेत्रों को Shaman Yojana का लाभ मिलेगा-
- राजनगर एक्सटेंशन (नूरनगर, मोरटा, मोरटी), नंदग्राम, नंदनीकुंज, सिकरोड
- मोदीनगर और मुरादनगर
- पटेलनगर, लोहियानगर, राजनगर, गोविदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम
- नेहरूनगर, कविनगर, शास्त्रीनगर, नवयुग मार्केट, अवंतिका, विजयनगर, प्रताप विहार
- क्रॉसिग रिपब्लिक
- इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी
- सूर्यविहार, लाजपत नगर, ब्रिज विहार, चंद्रनगर, राजेंद्रनगर, रामप्रस्थ, श्याम पार्क, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2
- इंद्रप्रस्थ, शालीमार गार्डन मेन, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, ज्ञानी बॉर्डर, कोयल एंक्लेव, भोपुरा
पूछे गए सवाल-
- राज्य में कितने अवैध निर्माण है?
राज्य में कुल 3,82,328 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं।
- कौन सी तारीख तक बने आवासों को वैध किया जा सकता है?
15 जुलाई 2020 तक बने आवासों को वैध किया जा सकता है।
- आवेदन देने के लिए कौन सी साइट पर जाना होगा?
आवेदन देने के लिए आपको आवास बंधु की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- शमन की दरे कितने प्रतिशत तक काम की गई हैं?
शमन की दरें 100 प्रतिशत तक कम की गई है।
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