उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |ऑनलाइन आवेदन
Uttar Pradesh National Family Benefits
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया है| Rastriya parivarik labh yojana का मुख्य उद्देश्य है|जिन परिवारों ने अपने घर का मुखिया जो पैसे कामता हो उसकी मौत हो गयी हो तो मुआवजे के रूप में पैसे की एक मुश्त राशि मिल जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार का बुरा हाल होता है क्योंकि घर में कमाने वाला कोई ना हो तो घर का गुजारा बसर करना मुश्किल हो जाता है इसी समस्या को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ किया है ताकि जो मुखिया घर में कमाता था उसके चले जाने के बाद भी उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शर्ते का लाभ किस प्रकार ले पाएंगे तथा इसके लिए पात्रता क्या होगी तथा हम घर बैठे Online आवेदन कैसे करेंगे | मैं पूरी कोशिश करुंगी कि आपको इस आर्टिकल(Article) में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी दे |
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ-
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30, 000/ रुपए का भुगतान करेगी।
- पहले मुआवजे की राशि 20, 000 / रुपये था। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी है ।
- वो परिवार जो इस योजना के पात्र है, वह परिवार के मुखिया/अर्जक या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में राशि का आवदेन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता –
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवार लाभ योजना दस्तावेज –
- आवेदक की फोटो और आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक के परिवार के आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप ।
- परिवार के मुखिया की मौत या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत का प्रमाण पत्र , मुखिया का अर्थ, जो व्यक्ति पैसे कामता था।
- सीबीसी बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन(Scan) की हुई कॉपी(copy)।
- आवेदन फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट(print out) की नकल ।
इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवार लाभ योजना ऑनलाइन आवदेन –
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाये rashtriya parivarik labh yojana up official site क्लिक करे।
- इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
- अपनी सही जानकारी और विवरण दर्ज करे।
- आय प्रमाण पत्र,फोटोग्राफ,दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड(दर्ज) करे।
- सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति-
- इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी district or account number/register number ध्यानपूर्वक भरे |
- आप सर्च बटन पर Click करेंगे आपके आवेदन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुलकर आ जाएगा |
Rastriya Parivarik Labh Yojana का आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक समित करने के पश्चात आपको आवेदन पत्र की प्रिंट आउट निकाल कर आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी (Photo copy) लगाकर उप जिला अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा | जिसके पश्चात आप के आवेदन की जांच की जाएगी | और पात्र होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत 5000 के ऊपर लोगों को लाभ मिल चूका है|लाभार्थियों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट बैंक अकाउंट(Direct bank account) में ट्रांसफर(Transfer) की गई है
HelpLine Toll-Free Number – 18004190001
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